बेंगलुरु शहर की पुलिस ने दशहरा उत्सव के मद्देनजर उत्तर, पूर्व, उत्तर-पूर्व और मध्य बेंगलुरु में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध 5 अक्टूबर (बुधवार) को सुबह 7 बजे से 6 अक्टूबर (गुरुवार) को दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा।
उत्तर मंडल
बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सी एच प्रताप रेड्डी ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिबंध उत्तरी मंडल के आरटी नगर, जेसी नगर, संजयनगर और हेब्बल पुलिस थानों की सीमा में लगाया जाएगा।
भारतीनगर, पुलकेशीनगर, केजी हल्ली, डीजे हल्ली और शिवाजीनगर थाना क्षेत्र में पूर्वी मंडल में प्रतिबंध रहेगा.
उत्तर-पूर्व, मध्य मंडल
नॉर्थ-ईस्ट बेंगलुरु में, अमृतहल्ली और कोडिगेहल्ली में और सेंट्रल बेंगलुरु में हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन की सीमा में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है।
स्टार होटलों और क्लबों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। प्रतिबंध अवधि के दौरान MSIL के आउटलेट, वाइन स्टोर, बार और रेस्तरां और पब बंद रहेंगे।
पालकी जुलूस
पुलिस के अनुसार बुधवार को आरटी नगर, जेसी नगर, हेब्बल और डीजे हल्ली में जुलूस में कम से कम 113 पालकी निकाली जाएगी और समारोह में 60,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है.
इन क्षेत्रों को "सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील" माना जाता है और इसलिए पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है कि उत्सव के दौरान इलाके में शांति भंग न हो।