कर्नाटक में अध्यादेश के जरिए लागू होगा धर्मातरण विरोधी विधेयक

कर्नाटक (Karnataka) में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) राज्य में विवादास्पद धर्मोतरण विरोधी विधेयक को लागू करने के संबंध में एक अध्यादेश लाने के लिए पूरी तरह तैयार है

Update: 2022-05-12 18:38 GMT

बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) राज्य में विवादास्पद धर्मोतरण विरोधी विधेयक को लागू करने के संबंध में एक अध्यादेश लाने के लिए पूरी तरह तैयार है. धर्म परिवर्तन गतिविधियों पर कड़े उपायों का प्रस्ताव करने वाले विधेयक के लागू होने से राज्य में काफी अफरातफरी मचने वाली है. 

कर्नाटक में भाजपा की ओर से यह कदम मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद आया है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, आलाकमान ने कर्नाटक के गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र को भी दिल्ली बुलाया है और इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है.
विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है और इसे विधान परिषद में पेश किया जाना बाकी है. सत्तारूढ़ भाजपा परिषद में बहुमत से एक सीट कम है. हालांकि शीर्ष नेताओं ने अध्यादेश के जरिए विधेयक को अमल में लाने का फैसला किया है.
इस बिल को राज्य में हिंदू वोटों को लेकर भगवा पार्टी की ध्रुवीकरण की रणनीति बताया जा रहा है. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि, चूंकि राज्य विधानमंडल में धर्मातरण विरोधी विधेयक लंबा है, इसलिए इसे लागू करने के लिए एक अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने कहा, "मामले पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और उचित फैसला लिया जाएगा."
सात सीटों के लिए तीन जून को परिषद के चुनाव होने हैं. सत्तारूढ़ भाजपा, (जो वर्तमान में एक सीट से कम है) के 4 सीटें जीतने और पूर्ण बहुमत हासिल करने की संभावना है. सूत्रों ने कहा कि पार्टी विधेयक को बाद में पेश करेगी और पार्टी के लिए विधेयक को परिषद में पारित कराना आसान होगा.
कर्नाटक सरकार ने पिछले साल 21 दिसंबर को बेलागवी में सुवर्ण विधान सौधा में विधान सभा में प्रस्तावित विवादास्पद कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक, 2021 को धर्मातरण विरोधी बिल के रूप में जाना जाता है. हालांकि, यह अभी विधान परिषद के सामने आना बाकी है.
नए कानून के अनुसार, कोई भी परिवर्तित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहन या कोई अन्य व्यक्ति जो उससे रक्त, विवाह या गोद लेने या किसी भी रूप में संबद्ध या सहकर्मी से संबंधित है, ऐसे रूपांतरण की शिकायत दर्ज कर सकता है, जो प्रावधानों का उल्लंघन करता है. अपराध को गैर-जमानती और सं™ोय बनाया गया है.
बिल में धर्म परिवर्तन से पहले घोषणा का प्रस्ताव है और धर्मातरण के बारे में पूर्व-रिपोर्ट भी है.
धर्म परिवर्तन के बाद की घोषणा भी प्रस्तावित है। यदि कोई संस्था अधिनियम का उल्लंघन करती है, तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल से लेकर पांच साल तक की कैद का प्रावधान है. यदि पीड़ित नाबालिग है और सामूहिक धर्मातरण में शामिल है, तो कारावास को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है.
विधेयक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और एक धर्म से दूसरे धर्म में गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से गैरकानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रस्ताव है.
विधेयक में आरोपी को 5 लाख रुपये तक उचित मुआवजा देने का भी प्रस्ताव है. यदि आरोपी अपराध दोहराता है, तो बिल में कम से कम पांच साल की जेल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना देने का प्रस्ताव है.
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