Karnataka में विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा- "वक्फ बोर्ड को दिए गए सभी अधिकार वापस लिए जाने चाहिए"
Karnatakaकलबुर्गी : भारतीय जनता पार्टी के नेता सीटी रवि ने मांग की है कि वक्फ को दिए गए सभी अधिकार वापस लिए जाने चाहिए और वक्फ बोर्ड को हटाना उनका मुख्य मुद्दा है। भाजपा नेता सीटी रवि ने एएनआई से कहा, "हमारा एकमात्र मुद्दा वक्फ बोर्ड को हटाना है। वक्फ बोर्ड को दिए गए सभी अधिकार वापस लिए जाने चाहिए। हम मंदिर की जमीन, किसानों की जमीन, श्मशान घाट और दलितों की संपत्ति पर दावा करने वाले वक्फ बोर्ड के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे।" वक्फ बोर्ड की जमीन के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने शनिवार को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड से "वक्फ बोर्ड" शब्द हटाने की मांग की और वक्फ बोर्ड द्वारा कथित अतिक्रमणों पर चिंता जताई। इससे पहले कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया हर फैसला गरीब विरोधी है। उन्होंने कहा, "कर्नाटक में सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का हालिया फैसला यह दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए अपने संसाधन जुटाने के लिए बेताब है। मैं मांग करता हूं कि सिद्धारमैया इस तरह के गरीब विरोधी फैसले को वापस लें... भाजपा बीपीएल कार्ड रद्द करने का विरोध नहीं करती है।"
पूर्व मंत्री बीसी पाटिल, भाजपा हावेरी जिला अध्यक्ष अरुणकुमार पुजार, पूर्व विधायक विरुपाक्षप्पा बेल्लारी सहित अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। 'हमारी जमीन, हमारा अधिकार' के बैनर तले पूरे राज्य में डिप्टी कमिश्नर (डीसी) और तहसीलदार कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले, इस मुद्दे पर मचे बवाल के बीच, कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने वक्फ मामले के संबंध में सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और जिला आयुक्तों को निर्देश जारी किया। पत्र में उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है जो भूमि म्यूटेशन रिकॉर्ड में बदलाव करते हैं या वक्फ अधिनियम के तहत किसानों को बेदखली नोटिस जारी करते हैं। 9 नवंबर को जारी किए गए इस आदेश में अधिकारियों को किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लेने, अधिकारियों द्वारा जारी किए गए किसी भी भूमि म्यूटेशन आदेश को रद्द करने और चल रहे म्यूटेशन कार्य को रोकने का निर्देश दिया गया है। (एएनआई)