बीबीएमपी ने 9 फरवरी से 17 फरवरी तक इमारतों के शीर्ष पर स्थापित गगनचुंबी क्रेनों की ऊंचाई कम करने के लिए वायु सेना स्टेशन, येलहंका के पांच किलोमीटर के दायरे में भवन मालिकों को निर्देश दिया है।
वायु सेना स्टेशन पर 13 से 17 के बीच आयोजित होने वाले एयरो शो के 14वें संस्करण के मद्देनजर ये निर्देश जारी किए गए हैं।
बिल्डरों को इस दौरान क्रेन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
संयुक्त निदेशक, टाउन प्लानिंग (उत्तर) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "बीबीएमपी अधिनियम 2020 और भारतीय विमान नियम 1937, नियम 91 के तहत कोई भी उल्लंघन दंडनीय होगा।"
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