बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने बीमा कंपनियों को सौंपे गए फर्जी दावों की शिकायतें दर्ज करने और तेजी से जांच करने के लिए एक राज्य स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।

एसआईटी का गठन एक विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया गया है, जिसमें बीमा कंपनियों से जुड़े फर्जी दावों की जांच के लिए देश भर में राज्य स्तरीय विशेष जांच टीमों के गठन का आह्वान किया गया था।

कर्नाटक गृह विभाग द्वारा मंगलवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजीपी) रैंक का एक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में एसआईटी का नेतृत्व करेगा।

सीआईडी ​​के डीजीपी द्वारा नामित एक पुलिस अधीक्षक सदस्य के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामित एक पुलिस उपाधीक्षक एवं तीन पुलिस निरीक्षक टीम का हिस्सा होंगे.

एसआईटी का अधिकार क्षेत्र पूरे कर्नाटक में होगा और इसे बीएनएसएस, 2023 की धारा 2(1)(यू) के तहत एक पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। इसके अधिकारियों को सक्षम अदालतों के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बीएनएसएस की धारा 193 के तहत भी अधिकार दिया गया है।

 

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