जमशेदपुर: जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने बिस्टुपुर गंगौर से रुपये देने का आदेश दिया. 20 लाख रुपये की मिठाई चोरी मामले में पर्याप्त सबूत के अभाव में दुकान के कैशियर तपन बेरा, डिस्पैच वर्कर प्रद्युत गुहा और सेल्समैन तपन बेरा को जेल भेज दिया गया।
मिठाई की दुकान दी. मालूम हो कि सात मई 2024 को होटल मालिक काम जुगसलाई निवासी संचालक डी सिंह भाटिया उर्फ राजा ने कैशियर तपन बेरा, डिस्पैच वर्कर प्रद्युत गुहा और सेल्समैन तपन बेरा के खिलाफ बिस्टुपुर थाने में चोरी और रुपये की धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 20. लाख (घोटाला कांड संख्या 150/24) दर्ज किया गया था.