ट्रैफिक जवानों को गवाह नहीं बनाने पर बहस हुई

Update: 2023-03-02 07:16 GMT

धनबाद न्यूज़: पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या की सुनवाई जिला व सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी संजीव सिंह की ओर से दायर किए गए दोनों आवेदन पर अधिवक्ता जावेद ने बहस करते हुए कहा कि घटना की तारीख, स्थान व समय पर स्टील गेट पर ट्रैफिक पुलिस के छह जवान तैनात थे, जिन्हें अभियोजन ने गवाह के रूप में पेश नहीं किया.

आरटीआई से भेजे गए जबाव में डीएसपी ने इस बात की जानकारी दी है. डीएसपी का पत्र लोक दस्तावेज है, जिसे प्रदर्श के रूप में अंकित किया जाए. संजीव की ओर से सीआरपीसी की धारा 233 के तहत एक और आवेदन देकर उपायुक्त, एसएसपी प एसडीएम के कार्यालय से दिनांक 21 मार्च 2017 को जारी किए गए पोस्टमार्टम संबंधित आदेश की मूल कॉपी मंगाने की अर्जी पर बचाव पक्ष ने अपनी दलील दी. कहा गया कि सरकार ही सरकार की बातों का विरोध कर रही है. न मौखिक साक्ष्य देने दिया जा रहा है और न ही दस्तावेज. अभियोजन पक्ष जेल में बंद आरोपियों के अधिकार का हनन कर रहा है, इसलिए उन दस्तावेज की मूल प्रति को भी अभिलेख पर मंगाया जाए. कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की.

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