सरकारी भवनों का नक्शा पास करने पर रोक नहीं

Update: 2023-03-04 12:42 GMT

राँची न्यूज़: सरकारी भवनों का नक्शा नगर निगम पास कर सकता है. इस पर अदालत की रोक नहीं है. हालांकि निजी भवनों का नक्शा पास करने पर रोक जारी रहेगी. हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान वाले मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

अदालत ने मामले की सुनवाई 15 मार्च को निर्धारित कर कहा कि नक्शा पास करने के दौरान नाली-रोड के लिए जमीन गिफ्ट करने की बाध्यता पर कोर्ट निर्णय लेगा. अदालत ने इस दिन बिल्डर एसोसिएशन को पूरी जानकारी पेश करने का आदेश भी दिया. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने निगम से पूछा था कि नक्शा पर रोक लगाए जाने के बाद से ओक्यूपेशन प्रमाण-पत्र के लिए कितने आवेदन मिले हैं. पूर्व की सुनवाई में यह मुद्दा उठाया गया था कि नक्शा पर लगी रोक के चलते निगम में ओक्यूपेशन प्रमाण-पत्र भी जारी नहीं किया जा रहा है. अदालत ने निगम व आरआरडीए में टाउन प्लानर की नियुक्ति पर जानकारी मांगी थी. दोनों संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है. बता दें कि मीडिया रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है.

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