झारखंड एसएससी के सचिव को हाईकोर्ट ने किया शो कॉज, जाने क्या है पूरा मामला
झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड एसएससी के सचिव को शो कॉज नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई।
झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड एसएससी के सचिव को शो कॉज नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें शो कॉज किया। अदालत ने सचिव से पूछा है कि सरकार के चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के पुन: सत्यापन के लिए भेजे जाने पर अब तक क्या निर्णय लिया है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
जेएसएससी के सचिव को प्रतिवादी बनाने की मांग की गई थी
इस संबंध में चंदन कुमार व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जेएसएससी के सचिव को प्रतिवादी बनाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए जेएसएससी ने अगस्त 2019 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने जनवरी 2012 में 24 चयनित अभ्यर्थियों के यह कहते हुए पुन: सत्यापन के भेज दिया कि नियमावली के तहत संस्कृत में एमए की डिग्री होना अनिवार्य है।
विज्ञापन में मांगी थी बीए की डिग्री
जबकि आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में संस्कृत में बीए की डिग्री मांगी थी। इसलिए जेएसएससी के सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब मांगा जाए। इस पर अदालत ने प्रार्थी के आवेदन को स्वीकर करते हुए जेएसएससी के सचिव को शोकॉज जारी किया है।