भाई को टांगी से जख्मी करने वाले को दस वर्ष की कैद

Update: 2022-06-13 14:41 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने बड़े भाई नवीन गोप को टांगी से मारकर घायल करने वाले माघू गोप को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भादवि की धारा 307 (जानलेवा हमला) में दोषी पाया। इस क्रम में सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का आदेश अदालत ने दिया है। अदालत ने इसे भादवि की धारा 224(धारदार हथियार से हमला) में भी दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर इसे तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने सभी सजाए साथ-साथ चलाने का आदेश भी दिया है। अदालत ने छह जून को ही दोषी पाते हुए 13 जून को सजा के बिंदु पर इस मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित किया था।

इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बहस किया। अभियोजन ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आठ गवाहों की गवाही कराई। इस मामले में घायल नवीन की पत्नी पुतना देवी की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था। दर्ज रिपोर्ट में महिला ने बताया था कि उनका छोटा देवर पति को 21 दिसंबर 2015 को टांगी से मारकर घायल कर दिया। पति के सिर व हाथ में चोट लगी। पहले पति को इलाज के लिए चंदनकियारी अस्पताल तो बाद में बीजीएच में भर्ती कराया गया।

सोर्स-jagran

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