संदिग्ध आतंकवादी मसूद पर दोष सिद्ध

Update: 2023-02-16 07:16 GMT

जमशेदपुर न्यूज़: एडीजे-वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में अलकायदा के संदिग्ध सदस्य अहमद मसूद और अकरम शेख के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध हो गया.

सजा पर 23 फरवरी को सुनवाई होगी. वहीं, मसूद के खिलाफ अलकायदा से जुड़े होने का दोष सिद्ध नहीं हो सका. मामले में दूसरे आरोपी राजू उर्फ नसीम को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मालूम हो कि आतंकी घटना में संलिप्त होने के कारण तिहाड़ जेल में बंद अब्दुल सामी और कटकी से पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने जमशेदपुर पुलिस को मसूद व राजू की जानकारी दी थी. बिष्टूपुर पुलिस ने 24 जनवरी 2016 को धतकीडीह व मानगो में छापेमारी कर दोनों को पकड़ा था. छापेमारी में मसूद के पास से पुलिस टीम को नौ एमएम की लोडेड देसी पिस्तौल, पांच गोली व मोबाइल मिला था. पूछताछ में आर्म्स रखने का उचित कारण नहीं बताने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

तिहाड़ जेल में बंद सामी व कटकी का केस लंबित

जमशेदपुर की अदालत में तिहाड़ जेल में बंद सामी और कटकी का मामला अभी लंबित है. मामले की जांच पुलिस के अलावा आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) भी कर रहा था. उर्दू व अरबी भाषा में बरामद दस्तावेज को अदालत में पेश किया गया था, जिसे हिन्दी में अनुवाद कराने का अदालत ने आदेश दिया है. पुलिस सुनवाई होने तक दस्तावेज का अनुवाद अदालत में पेश नहीं कर सकी.

सामी की सजा पर आज होगी सुनवाई

बिष्टूपुर थाने में दर्ज मामले के आरोपी सामी के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस की विशेष अदालत में सजा पर सुनवाई होगी. सामी समेत अन्य के खिलाफ वहां की अदालत में आतंकी घटना में संलिप्त होने का दोष सिद्ध हो चुका है. मालूम हो कि सामी जमशेदपुर के धतकीडीह का रहने वाला है. उसे दिल्ली पुलिस ने 9 अगस्त 2017 को एयरपोर्ट से पकड़ा था.

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