जमशेदपुर न्यूज़: पासवान गिरेाह से जुड़े शशि पासवान की हत्या में रविदास और उसके गिराह के पांच अन्य सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई. एडीजे 4 राजेंद्र कुमार की अदालत में फैसला सुनाया गया. उनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन साल की सजा होगी.
जिन्हें सजा दी गई, उनमें रविदास के अलावा सोनारी निर्मल नगर दोमुहानी का बासु बागती, बाबू सरदार उर्फ विजय सिंह, मानगो डिमना रोड विश्वकर्मा कॉलोनी का विवेक शर्मा, निर्मलनगर दोमुहानी का निरंजन महतो, दोमुहानी का बबलू महतो उर्फ भकलू महतो शामिल हैं. मामले में कुल 11 लोगों की गवाही हुई. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे थे.
इन धाराओं में हुई सजा भादवि कि धारा 147 के तहत एक साल की सजा, धारा 148 के तहत दो साल की सजा, धारा 323/149 के तहत एक साल की सजा सुनाई गई. धारा 302/149 में उम्रकैद और 10 हजार जुर्माना. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन साल की सजा, धारा 201/149 के तहत पांच साल की सजा सुनाई गई.
सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.
2011 में डांस कार्यक्रम के दौरान किया था हमला: घटना 5 सितंबर 2011 की है. शशि पासवान के पिता रामबिलास पासवान के बयान पर सोनारी थाने में मामला दर्ज कराया गया था. घटना के समय शशि पासवान गिरोह का सरगना था. वह अपने साथी विजय, रवि, पंचु गोराई, छोटू कर्मकार, सोनु निषाद, रंजन कर्मकार व अन्य के साथ गणेश पूजा के दौरान डांस कार्यक्रम देखने गया था. इस बीच बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शशि स्टेज पर गया. पुरस्कार देने के बाद नीचे उतरते समय ही उसपर ईंट और पत्थर से हमला किया गया था. इसके बाद शशि का शव नदी में मिला था.