धनबाद: सिंफर में 139.8 करोड़ रुपए के मानदेय घोटाले में पूर्व निदेशक डॉ. पीके सिंह व चीफ साइंटिस्ट सह हेड ऑफ रिसर्च ग्रुप डॉ. एके सिंह काे अदालत से आंशिक राहत मिली है। सीबीआई के विशेष जज रजनीकांत पाठक की अदालत ने दाेनाें पूर्व अधिकारियाें के पुराने बैंक खाताें काे ऑपरेशनल रखने का निर्देश दिया, पर पहले से जमा राशि की निकासी पर राेक रखी है। वहीं, डाॅ. पीके सिंह के बेटे, बेटी व पत्नी के बैंक खाताें काे डिफ्रीज करने का आदेश दिया।
लाॅकर में जमा वस्तुओं की इन्वेंटरी बनाकर अदालत में पेश करने का निर्देश सीबीआई काे दिया गया है। धनबाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने 25 जून को प्राथमिकी दर्ज की थी।