रांची : मनी लांड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। दरअसल, 3 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट से पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली थी। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ में जमानत पर सुनवाई होनी है, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इंकार करते हुए 3 नवंबर को याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है भ्रष्टाचार में लिप्त एक आईएएस अधिकारी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 11 मई को मनी लांड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल की ओर से दाखिल याचिका में बीमारी का हवाला दिया गया था।
अमित अग्रवाल भी जमानत के लिए पहुंचे SC
मनी लांड्रिग मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल भी जमानत के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सूचीबद्ध मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की खंडपीठ होगी। बता दें कि 1 दिसंबर को झारखंड हाइकोर्ट ने अमित अग्रवाल की याचिका खारिज कर दिया था। वहीं, राजीव कुमार कैश कांड की जांच सीबीआइ को देते हुए 15 दिनों के अंदर पीइ दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि मनी लॉंड्रिंग मामले में गिरफ्तार अमित अग्रवाल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर अधिवक्ता राजीव कुमार कैश कांड में ईडी द्वारा उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी।
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