संजीव की इच्छामृत्यु की अर्जी खारिज

Update: 2023-07-31 12:30 GMT

धनबाद न्यूज़: एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष अदालत ने झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की इच्छामृत्यु के आवेदन को खारिज कर दिया. संजीव सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर इच्छामृत्यु और अपने अंगों को जरूरतमंदों को दान करने की प्रार्थना कोर्ट से की थी. इधर, संजीव सिंह की ओर से पूर्व में किसी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज कराने की मांग को लेकर कोर्ट को आवेदन दिया था, जिस पर अदालत ने जेल अधीक्षक को धनबाद के किसी अस्पताल में संजीव सिंह की जांच की अनुमति दी है.

संजीव सिंह के इलाज को लेकर पिछले 11 जुलाई से लगातार पत्राचार एवं जेल अधीक्षक एवं मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट की मांग की जा रही थी. एसएनएमएमसीएच में संजीव सिंह का इलाज कर रही मेडिकल टीम की ओर से संजीव सिंह का यूएसजी तथा एमआरआई कराने का निर्देश दिया गया था जबकि मेडिकल कॉलेज में इन जांचों की व्यवस्था नहीं थी. सिविल सर्जन सह

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने 21 जुलाई 2023 को जेल अधीक्षक के माध्यम से कोर्ट को रिपोर्ट भेज कर कहा था कि यूएसजी तथा एमआरआई की व्यवस्था धनबाद के पाटलिपुत्र नर्सिंग होम, एशियन जालान अस्पताल और असर्फी अस्पताल में उपलब्ध है. कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब जेल अधीक्षक पर निर्भर है कि संजीव सिंह को धनबाद के किस अस्पताल में ले जाया जाएगा.

सरकारी अस्पताल में संजीव की हत्या की साजिश संजीव सिंह के अधिवक्ता ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अदालत के इस आदेश का अध्ययन करने के बाद इसे चुनौती देने पर विचार किया जाएगा. अधिवक्ता जावेद ने अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट पर सूचक के साथ मिल कर काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि संजीव सिंह का वजन लगातार गिरता जा रहा है. उनका शरीर काला तथा नीला पड़ रहा है. आखिर अस्पताल में उन्हें कौन सी दवा दी गई, जिसके कारण उनके शरीर का रंग बदल रहा है. इसकी जांच होनी चाहिए.

Tags:    

Similar News

-->