Sahibganj साहिबगंज : नाबालिग लड़की का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. साहिबगंज के पोक्सो न्यायाधीश वीरेंद्र श्रीवास्तव ने संत मैरी स्कूल बरहेट के शिक्षक जॉन टुडू को दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25000 रुपए जुर्माना भी लगाया है. मामाल एक मार्च 2024 का है. लड़की की मां उत्क्रमित उच्च विद्यालय फूलभंगा की शिक्षिका ने शिकक्षक जॉन टुड्डू पर उसकी बेटी का अपहरण कर अपने रिश्तेदार के घर ले जाकर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए बरहेट थाना में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को जॉन टुडू के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था.
कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी जॉन टुडू को भदवी की धारा 366A में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10000 रुपए जुर्माना व पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने सुनवाई में हिस्सा लिया.