बाइक धारकों के राशन कार्ड नहीं होंगे रद्द

Update: 2023-03-06 07:50 GMT

राँची न्यूज़: झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशनकार्डधारी परिवारों के पास निबंधित दो पाहिया वाहन के लिए सब्सिडी लेने को लेकर भ्रांतियों को दूर किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि किसी भी राशन कार्डधारी का कार्ड इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसने पेट्रोल की सब्सिडी ली. वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अच्छादित सभी परिवारों को जिनके पास बाइक है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

सदन में विधायक राज सिन्हा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा राशनधारी परिवारों को पेट्रोल में 250 रुपए की सब्सिडी देने की योजना को लेकर अफवाह फैलायी गई है, जिसकी वजह से सीएम सपोर्ट योजनांतर्गत राशनकार्डधारी लाभ नहीं उठा पा रहे है. मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राशन कार्डधारियों के बीच यह अफवाह फैला दी गई कि बाइक के लिए पेट्रोल सब्सिडी लेने वाले का राशनकार्ड खत्म कर दिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि लोग इस योजना का लाभ सही से नहीं उठा पा रहे, इसकी दूसरी वजह यह है कि सब्सिडी लेने के किए प्रज्ञा केंद्र में आवेदन देना पड़ता था, लेकिन अब सुधार किया गया है. राशन डीलर के यहां ही अब ठप्पा लगाकर आवेदन दिया जा सकता है.

डीटीओ को भी दिया गया है निर्देश मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि गांव में अधिकांश लोग सेकेंड हैंड दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए ओनरशिप भी जरूरी है. डीटीओ को भी निर्देश दिया गया है कि वह ओनरशिप बदलने संबंधी आवेदन को समय से निपटाएं. राज सिन्हा ने सवाल उठाया कि पेट्रोल, डीजल पर वैट कम करने की योजना राज्य सरकार की है या नहीं. जिसके जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 22 प्रतिशत ही वैट लेती है, जबकि केंद्र 29 से 30 फीसदी वैट लेती है. ऐसे में केंद्र सरकार वैट कम कर आमलोगों को राहत दे.

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