दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल सश्रम कारावास

Update: 2023-04-03 07:52 GMT

जमशेदपुर न्यूज़: टशिला के डुमरिया गांव से एक 13 वर्षीय नाबालिग को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे-वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने फैसला सुनाया. आरोपी सुरेश पातर सिंह को पोक्सो की धारा 6 के तहत 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह कारावास की सजा होगी. मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुईं हैं. घटना 18 सितंबर 2021 की है. नाबालिग के पिता का कहना था कि बेटी सुबह सामान लाने के लिए दुकान गई थी. वापस नहीं लौटने पर ग्रामीण से पता चला की आरोपी सुरेश बेटी को भगाकर ले गया है. इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा.

दहेज हत्या में पति एवं सास को पांच साल की सजा

दहेज के लिए शीखा कुमारी को ससुराल में प्रताड़ित और हत्या के मामले में एडीजे चार राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी पति आरूष डे एवं सास उषा डे को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इनपर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

अदालत ने फैसले में कहा कि दोनों सजांए साथ-साथ चलेगी.

मृतका शीखा कुमारी के पिता अतेंद्र कुमार तिवारी का कहना था कि बेटी ने अपनी मर्जी से आरूष के संग शादी की थी. 3 अगस्त 2021 की रात बेटी के ससुर निताई डे ने फोन कर जानकारी दी कि शीखा दरवाजा खोल नहीं रही हैं. वे अपने पुत्र रितिकेश तिवारी के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे. वहां देखा कि पुलिस पहुंची हुई हैं. कमरे में बेटी फर्स पर गिरी पड़ी है. उन्होंने आरोप लगाया था कि ससुराल में पति, सास, ससुर और देवर दहेज के लिए बेटी के साथ मारपीट करते थे. घटना के बाद अतेंद्र तिवारी ने बेटी की सास उषा डे, ससुर निताई डे, पति आरूष डे और देवर को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया गया था.

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