Ranchi: कॉलेजों में 40 साल बाद कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ

वर्तमान में नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर की जा रही हैं।

Update: 2024-06-23 06:52 GMT

रांची: राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए अधिनियम में संशोधन किया है। अब राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 40 साल बाद कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. वर्तमान में नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर की जा रही हैं। नये परिनियम के तहत गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों का नियोजन किया जायेगा. पद का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत कई पोस्ट डिलीट कर दी जाएंगी. वहीं, कई पोस्ट को एक में मर्ज कर दिया जाएगा। तृतीय श्रेणी की रिक्तियों को नियुक्ति एवं प्रोन्नति से भरने का प्रावधान होगा. अब राज्य विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित कॉलेजों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के छह कैडर होंगे। पांच कैडर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए सामान्य होंगे, जबकि एक कैडर केवल विश्वविद्यालय मुख्यालय में रहेगा। कैडर के अस्तित्व में आने से विश्वविद्यालय अब कॉलेज कर्मचारियों को उक्त कैडर के तहत स्थानांतरित कर सकेगा। इतना ही नहीं, अब कर्मचारियों की पदोन्नति का आधार भी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट बनेगी।

कार्यकारी संवर्ग विश्वविद्यालय मुख्यालय में होगा: जो पांच कैडर सामान्य होंगे उनमें लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स, अकाउंट्स और एस्टेब्लिशमेंट कैडर शामिल हैं। कार्यकारी संवर्ग विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही होगा। राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय मुख्यालयों और कॉलेजों में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केवल तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होगी.

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