Ranchi: नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई

एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने अधिसूचना जारी की

Update: 2024-09-05 03:46 GMT

रांची: राजधानी के कई इलाकों में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं. जिसमें राजभवन, सीएम आवास समेत कई अन्य इलाके शामिल हैं. इन स्थानों के आसपास 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जमावड़े की अनुमति नहीं है। इस संबंध में रांची एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है. यह आदेश अगले 60 दिनों तक लागू रहेगा.

किन-किन क्षेत्रों में शराबबंदी लागू है

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रांची जिला प्रशासन ने राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, पुराना मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया है. साथ ही नये विधानसभा के 500 मीटर के दायरे में भी यह व्यवस्था बहाल कर दी गयी है. अगले 60 दिनों तक इन इलाकों में किसी भी तरह की रैली, जुलूस और विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

किन कारणों से लगाया गया प्रतिबंध?

रांची जिले में हर दिन विभिन्न संगठन राजभवन, सीएम आवास और सचिवालय के घेराव की घोषणा कर रहे हैं. लोग जाकिर हुसैन पार्क के पास धरना स्थल की बजाय सीएम आवास या राजभवन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. यही कारण है कि जिला प्रशासन ने इन प्रमुख स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इस दौरान इन इलाकों में 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते. साथ ही कोई भी व्यक्ति हथियार या विस्फोटक सामग्री नहीं ले जा सकता. इसका उल्लंघन करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है.

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