Ranchi: नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा ने पुलिस मुखबिर को खत्म करने का दिया था निर्देश

Update: 2024-08-17 08:26 GMT
Ranchi रांची : नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एनआईए) ने नरेश भोक्ता हत्याकांड में दो नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा और अनिल यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. दोनों कुख्यात नक्सलियों के खिलाफ बिहार और झारखंड के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में आईपीसी, शस्त्र अधिनियम और यूए (पी) अधिनियम के तहत विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं. एनआईए की जांच में पता चला है कि प्रमोद मिश्रा ने अन्य नक्सली कैडरों को पुलिस मुखबिर होने के संदेह में नरेश सिंह भोक्ता को मारने का निर्देश दिया था. प्रमोद मिश्रा ने अंजनवा के जंगल में प्रतिबंधित संगठन के जोनल कमांडरों, एसएसी और आरसीएम की बैठक बुलायी थी, जिसमें नरेश सिंह भोक्ता समेत विभिन्न एसपीओ को खत्म करने का निर्णय लिया गया था. इसके बाद दो नवंबर 2018 को माओवादी कैडरों ने नरेश सिंह भोक्ता का अपहरण किया और उसकी
हत्या कर दी थी.
जन अदालत में पुलिस मुखबिरों को किया गया था चिह्नित
दरअसल प्रतिबंधित आतंकवादी द्वारा बुलायी गयी तथाकथित ‘जन अदालत’ (जन सुनवाई) में भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नेतृत्व और नक्सल कैडरों ने पुलिस मुखबिरों को चिह्नित किया था. इसके बाद 2 नवंबर 2018 की रात को भोक्ता का अपहरण किया था. इसके बाद उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद नरेश भोक्ता का शव बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के बधाई बिगहा गांव के पास बरामद किया गया था. बता दें कि एनआईए ने 24 जून 2022 को इस मामले को बिहार पुलिस से अपने हाथ में लिया था. अब तक इस मामले में कुल नौ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
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