रांची में 10 कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम का शिकंजा, 24 घंटे में बंद करने का आदेश
रांची। झारखंड की राजधानी रांची में नियमों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों और लॉज के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रांची नगर निगम ने शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को शहर के 10 संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी संचालकों को स्वीकृत भवन नक्शा, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी और अन्य आवश्यक वैधानिक दस्तावेज नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के भवनों को सील किया जाएगा। इस कार्रवाई से शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों के बीच हलचल तेज हो गई है।
पहले भी दिए गए थे नोटिस, अब अंतिम चेतावनी
नगर निगम के अनुसार, संबंधित संस्थानों को पहले भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद कई संस्थानों ने निर्धारित समय में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए।
कुछ संस्थानों की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन निगम ने उसे संतोषजनक नहीं पाया। बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं होने पर नगर निगम ने अंतिम नोटिस जारी करने का फैसला लिया।
निगम ने स्पष्ट किया है कि अब केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। संचालकों को निर्धारित समयसीमा में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और संचालन से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।
इन 10 कोचिंग संस्थानों को मिला अंतिम नोटिस
रांची नगर निगम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में संचालित निम्नलिखित संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी किया है।
- कैटलिस्ट आईएएस एकेडमी, कचहरी रोड
- आरसी फिजिकल एकेडमी, हातमा
- लक्ष्य डिफेंस एकेडमी, बिरसा कॉलोनी, मोरहाबादी
- प्रकाश करियर फाउंडेशन, ले डिजायर कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड
- आरसी डिफेंस एकेडमी, लालपुर
- योद्धा डिफेंस एकेडमी, ईस्ट जेल रोड
- श्योर सक्सेस सेंटर, लालपुर
- किरण एकेडमी, ईस्ट जेल रोड
- कमांडो फिजिकल एकेडमी, हातमा
- आरसी फिजिकल एकेडमी, बिरसा नगर, सरना टोली
नगर निगम ने इन संस्थानों को नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है।
ट्रेड लाइसेंस और फायर एनओसी समेत कई दस्तावेज जरूरी
नगर निगम के अनुसार, कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों और लॉज के संचालन के लिए निर्धारित वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।
झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए आवश्यक अनुमतियां तथा भवन के उपयोग से संबंधित नियम लागू होते हैं।
इनमें ट्रेड लाइसेंस, छात्रावास पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी फायर एनओसी और स्वीकृत भवन नक्शा प्रमुख दस्तावेज हैं।
इसके अलावा भवन का उपयोग स्वीकृत श्रेणी के अनुसार होना चाहिए। यदि किसी भवन को आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृति मिली है, तो उसमें व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए लागू नियमों का पालन आवश्यक है।
बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना आवश्यक अनुमति के भवनों का व्यावसायिक उपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कई बार आवासीय भवनों में कोचिंग संस्थान, हॉस्टल या लॉज संचालित किए जाते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए भवन उपयोग, सुरक्षा और अन्य आवश्यक स्वीकृतियों की जांच जरूरी होती है।
निगम के अनुसार, यदि कोई संस्थान स्वीकृत भवन उपयोग के विपरीत गतिविधियां संचालित करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
इस अभियान के माध्यम से नगर निगम शहर में संचालित संस्थानों को निर्धारित नियमों के दायरे में लाना चाहता है।
छात्रों की सुरक्षा के लिए फायर एनओसी महत्वपूर्ण
रांची में बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में जाते हैं। इनमें कई विद्यार्थी दूसरे जिलों से आकर हॉस्टल और लॉज में रहते हैं।
ऐसे में इन भवनों में अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित प्रवेश और निकास तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था होना आवश्यक है।
फायर एनओसी से संबंधित प्रक्रिया में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन का आकलन किया जाता है। भवनों में आग लगने जैसी घटनाओं के दौरान सुरक्षित निकासी की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है।
हालांकि, नोटिस जारी किए गए प्रत्येक संस्थान में अग्नि सुरक्षा की कमी पाए जाने की अलग-अलग पुष्टि उपलब्ध नहीं है। निगम ने सभी संबंधित संस्थानों से आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।
24 घंटे में आदेश नहीं माना तो भवन होंगे सील
रांची नगर निगम ने संचालकों को चेतावनी दी है कि नोटिस में निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद आदेश का उल्लंघन मिलने पर भवनों को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।
निगम का कहना है कि पहले भी अवसर दिए जाने के बावजूद संबंधित संस्थानों की ओर से संतोषजनक अनुपालन नहीं किया गया।
अब अंतिम नोटिस जारी कर संचालकों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। भवन सील करने के अलावा संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत अन्य कार्रवाई भी संभव है।
हालांकि, अभी नोटिस जारी होने की पुष्टि हुई है। इन 10 संस्थानों में से किसी भवन को सील किए जाने की नई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कोचिंग और हॉस्टल संचालकों को नियमों के पालन की हिदायत
नगर निगम की इस कार्रवाई से शहर के अन्य कोचिंग संस्थानों, लॉज और हॉस्टल संचालकों के लिए भी स्पष्ट संदेश गया है कि संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज और अनुमतियां पूरी होनी चाहिए।
संचालकों को अपने संस्थानों के ट्रेड लाइसेंस, भवन नक्शे, फायर एनओसी और अन्य जरूरी स्वीकृतियों की स्थिति की जांच करनी चाहिए।
निगम ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की अगली कार्रवाई पर नजर
रांची नगर निगम द्वारा 10 संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी किए जाने के बाद अब संबंधित संचालकों के जवाब और दस्तावेजों पर नजर रहेगी।
यदि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो निगम ने संबंधित भवनों को सील करने की चेतावनी दी है।
इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शहर में कोचिंग, हॉस्टल और लॉज के संचालन से जुड़े वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना तथा विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए सुरक्षित भवन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
फिलहाल नगर निगम के सख्त रुख के बाद संबंधित संस्थानों के सामने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और निर्देशों का अनुपालन करने की चुनौती है।