Ranchi: सुप्रीम कोर्ट में मधु कोड़ा ने चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी

Update: 2024-10-24 05:59 GMT
रांची Delhi : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर गया है. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की
बेंच सुनवाई करेगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी मधु कोड़ा की याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है. प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है. बता दें कि निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था. सभी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी और सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया था.
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