Ranchi रांची : दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने के दोषी सुकेन उरांव को रांची सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया गया है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त (16) एमके वर्मा की अदालत ने 19 जून को सुकेन उरांव को दोषी करार दिया था. सुकेन पर बेड़ो थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का आरोप सिद्ध हुआ है. उसने दुष्कर्म और हत्या की घटना को 20 जून 2013 को अंजाम दिया था. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और कई साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था. जिसके आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है.