Ranchi: बेटे को गोली मारने वाले पिता को उम्र कैद की सजा
जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी
रांची: गुस्से में लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर बेटे की हत्या करने के मामले में अदालत ने पिता राकेश राउत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को यह सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
कोर्ट ने 3 सितंबर को राकेश राउत को दोषी करार दिया था. घटना 8 अक्टूबर 2018 को गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला में हुई थी. मामले में एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि राकेश राउत वर्ष 2005 में सीआरपीएफ में हवलदार पद से सेवानिवृत्त हुए थे. वह अपने बेटे के साथ रहते थे. बेटा सुबह जल्दी पढ़ने के लिए नहीं उठता था.
एक दिन उसका अपने पिता से विवाद हो गया और क्रोध में आकर शाप दे दिया। इसके बाद गुस्साए पिता ने अपना आपा खो दिया और पास में रखी रायफल से बेटे को गोली मार दी. गोली लगने से राहुल कुमार राउत घायल हो गये और गिर गये. इसके बाद पिता को पछतावा हुआ और उन्होंने सिटी कंट्रोल को फोन कर एंबुलेंस बुलाई. एंबुलेंस स्टाफ ने राकेश राउत को बताया कि उनके बेटे की मौत हो गई है. इसके बाद राकेश राउत ने गोंदा थाने में जाकर सरेंडर कर दिया. पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में 9 अक्टूबर 2018 को जेल भेज दिया. उनकी सूचना पर बेटे का शव और रायफल बरामद हुई।