Ranchi : दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले हिंदपीढ़ी के अफरोज को तीन साल की सजा

Update: 2024-07-01 10:53 GMT
Ranchi रांची : रांची सिविल कोर्ट ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायिक दंडाधिकारी (ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट) सार्थक शर्मा की अदालत ने हिंदपीढ़ी निवासी मो. अफरोज पर 27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया भी है. कोर्ट अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को 11 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दहेज प्रताड़ना को लेकर अभियुक्त की पत्नी ने डोरंडा थाने में 12 जनवरी 2014 को अफरोज समेत ससुराल के पांच सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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