Ranchi: हटिया जीआरपी ने ठगी के आरोप में मामला दर्ज कराया
स्टेशन में यात्रियों से टिकट की अदला-बदली का मामला
रांची: हटिया जीआरपी ने मामला दर्ज कर वीर बहादुर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर हटिया स्टेशन पर टिकट बदल कर यात्रियों से ठगी करने का आरोप है. वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अजीजपुर गांव के रहने वाले हैं। वह बिरसा चौक के पास सवेरा लॉज में रुके थे. यहां कमरे की तलाशी के दौरान जीआरपीएफ को फर्जी टिकट तैयार करने में प्रयुक्त विभिन्न स्टेशनों की मुहरें, तैयार किए गए नौ फर्जी टिकट और टिकट तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले अन्य सामान मिले। आरोपी ने पूछताछ के दौरान जीआरपी को बताया कि वह हटिया और रांची स्टेशनों से कम दूरी के स्टेशनों के लिए यूटीएस काउंटर से सामान्य श्रेणी के ट्रेन टिकट खरीदने के बाद फर्जी टिकट बनाता था और उन्हें भोले-भाले यात्रियों से बदल देता था. इसके बाद काउंटर पर यात्रियों से मिले टिकट को कैंसिल कर पैसे ले लेता था. आरोपी ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया है कि वह पिछले कुछ महीनों से हटिया स्टेशन के अलावा देश के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर जनरल टिकटों में हेराफेरी कर पैसा कमा रहा है.
कार में मवेशी ले जा रहा था, गिरफ्तार रांची
रांची/बोकारो. धनबाद से चोरी किये गये तीन मवेशियों को कार (डब्ल्यूबी 06 एच-9454) से तस्करी के लिए रांची ले जाया जा रहा था. मंगलवार की सुबह बरमो पुलिस ने उसे फुसरो सब्जी बाजार के पास से पकड़ा. कार चला रहे आमिर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उसने पुलिस को बताया कि वह आजाद बस्ती (रांची) का रहनेवाला है. यह कार उसी की है और वह धनबाद से लावारिस मवेशियों को चुराकर रांची ले जा रहा था.
याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर रु. 25000 का जुर्माना, अवमानना याचिका खारिज
रांची. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को विचारणीय न मानते हुए खारिज कर दिया. साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम दो माह के अंदर जलसा में जमा करने का निर्देश दिया गया.