Ranchi: अदालत ने निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को राहत देने से इनकार किया

जयराम महतो ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी

Update: 2024-06-19 05:24 GMT

रांची: कोर्ट ने जेबीकेएसएस अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को राहत देने से इनकार कर दिया है. दरअसल, जयराम महतो ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

क्या बात है: जयराम महतो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब ताजा मामले में कोर्ट ने जयराम महतो को राहत देने से इनकार कर दिया है. दरअसल, रांची के नगड़ी थाना में कांड संख्या 48/22 में जयराम महतो के खिलाफ मामला दर्ज है. इस मामले में उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और जयराम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 10 जून को हुई थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

जयराम पुलिस की पकड़ में नहीं आया: 1 मई को रांची पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए बोकारो गयी थी, ताकि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद वह जयराम को गिरफ्तार कर सके. लेकिन जयराम ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया. दरअसल, बैठक के बाद जयराम ने गिरफ्तारी की बात कही थी, लेकिन बैठक के बाद समर्थकों की भीड़ के बीच जयराम पलट गए और गिरफ्तारी से इनकार कर दिया. इस बीच जयराम और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई.

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