Ranchi रांची : रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी करार हिन्दपीढ़ी के मो. अली उर्फ नूर अली को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने नूर अली पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पोक्सो मामले की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है. नूर पर अपने पड़ोसी की बेटी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप सिद्ध हुआ है. इस घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने हिन्दपीढ़ी थाना में 8 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. नूर को 11 जून 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.