Ranchi: अदालत ने नशीले पदार्थ तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई

2.20 लाख जुर्माना भी लगाया

Update: 2024-08-23 08:46 GMT

रांची: मादक पदार्थ तस्करी मामले में अदालत ने बुधवार को दोषी दुखहरण साहू को 10 साल जेल और 2.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एनडीपीएस मामले के प्रधान न्यायाधीश आयुक्त सह विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने यह फैसला सुनाया. जुर्माना नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आरोपी चान्हो थाना क्षेत्र के चोरेया गांव का रहने वाला है.

साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित बरी: कोर्ट ने इसी मामले में आरोपित साबिर अंसारी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने सात गवाह पेश किये. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू अग्रवाल ने बहस की. गौरतलब है कि चान्हो पुलिस ने 11 मार्च 2023 को छापेमारी कर आरोपियों के पास से दो किलो गांजा, 40 पीस कफ सिरप और 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया था. घटना को लेकर तत्कालीन चान्हो थाना प्रभारी रंजय कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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