झारखंड में हो सकता है नाइट कर्फ्यू, स्कूल-कालेज समेत अन्य पाबंदियां 15 जनवरी तक बंद करने की अनुशंसा

झारखंड में शीघ्र ही night curfew नाइट कर्फ्यू लागू हो सकता है।

Update: 2022-01-03 12:47 GMT

रांची,  झारखंड में शीघ्र ही नाइट कर्फ्यू लागू हो सकता है। स्कूल, कालेज, कोच‍िंंग संस्थान सहित तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद हो सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लग सकती है। राज्य में खतरनाक ढंग से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अनुशंसा आपदा प्रबंधन विभाग से की है। स्वास्थ्य विभाग ने कई अन्य पाबंदियां लगाने की भी अनुशंसा की है, जिसपर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को होनेवाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

night curfew लगाने की भी अनुशंसा
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार स‍िंंह ने आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल को पत्र लिखकर राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर च‍िंंता जताते हुए विभिन्‍न पाबंदियों को अनिवार्य बताया है। उन्होंने 15 जनवरी तक शाम छह बजे से night curfew नाइट कर्फ्यू लगाने की अनुशंसा की है। साथ ही अगली अनुशंसा तक स्कूल, कालेज, कोच‍िंंग संस्थान, रेस्टोरेंट आदि बंद करने का सुझाव दिया है।
15 जनवरी तक यह सब बंद रखने का सुझाव
उन्होंने 15 जनवरी तक सभी पब्लिक पार्क, स्‍पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्‍वीम‍िंंग पूल, जिम, इंडोर स्टेडियम आदि बंद करने का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अगली अनुशंसा तक सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश निषेध करने तथा मेला आदि के आयोजन पर रोक लगाने की भी अनुशंसा की है।
हाट और बाजार बंद नहीं रखने को कहा
हाट, बाजार बंद करने की अनुशंसा नहीं की गई है, लेकिन इसमें शारीरिक दूरी के अनुपालन तथा नियमित निगरानी जरूरी बताया गया है। सभी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति को लागू करने तथा अगले आदेश तक बायोमेट्रिक उपस्थिति बंद करने की अनुशंसा भी की गई है।
एक दिन गैप कर खोलनी होगी दुकानें
अनिवार्य वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानों को एक दिन गैप कर खोलने की अनुमति देने की अनुशंसा की गई है। साथ ही ऐसी दुकानें शाम पांच बजे बंद हो जाएंगी। रविवार को भी अनिवार्य वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी।
दूसरे राज्य से आनेवालों को दिखाना होगा निगेटिव रिपोर्ट
यदि स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा लागू हुई तो दूसरे राज्यों या देशों से किसी भी माध्यम से आनेवाले लोगों के लिए आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। यह रिपोर्ट अधिकतम 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए।
अनुमति मिली तो लागू होंगी ये भी पाबंदियां
शादी समारोह तथा श्राद्धकर्म में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर होगी रोक।
मॉल तो खुलेंगे, लेकिन दो डोज का टीका लेनेवाले का ही वहां प्रवेश होगा। साथ ही क्षमता के अनुसार 25 प्रतिशत लोगों को ही वहां जाने की अनुमति होगी।
तमाम रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। आनलाइन डिलीवरी की छूट रहेगी।
पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा।
पाबंदियां लागू करने का बताया यह कारण
राज्य में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है।
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरचनाएं उतनी अच्छी नहीं हैं जिससे कोरोना के बेतहाशा संक्रमण से निपटा जा सके।
पूर्व का अनुभव बताता है कि लाकडाउन स्ट्रैटजी तथा अन्य पाबंदियां लगाने से कोरोना का संक्रमण कम हुआ।
सबके हित में आज सोमवार को फैसला लेगी सरकार : हेमंत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक करेंगे। इस दौरान प्रतिबंधों की घोषणा की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि व्यापक हित को देखते हुए सरकार फैसला लेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं। सरकार आम लोगों की सुरक्षा के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है और आपदा प्राधिकार की सोमवार को प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रख सबके हित में फैसला लेगी। सरकार ने सभी से अनुरोध किया है कि अफवाह पर ध्यान न दें और मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकलें। घर के बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने का आग्रह भी किया गया है।


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