पोस्को अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Update: 2023-03-02 12:53 GMT

जमशेदपुर न्यूज़: एडीजे-वन सह स्पेशल पोस्को अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने घाटशिला मऊभंडार की नाबालिग से जंगल में दुष्कर्म और अपहरण करने के दोषी मधुसूदन बेहरा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत दो धाराओं में सजा सुनाई. नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारवास (जब तक जिंदा है, जेल में रहेगा) और 25 हजार जुर्माना एवं अपहरण मामले में सात वर्ष कारावास और 10 हजार जुर्माना का आदेश दिया गया. दोषी से प्राप्त जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी.

अदालत में विशेष एपीपी राजीव कुमार ने पक्ष रखा और आरोपपत्र के आठ गवाहों का परीक्षण कराया. 24 फरवरी को अदालत में दोष सिद्ध हुआ था. इधर, अदालत से जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया गया कि पीड़िता की शिक्षा और पुर्नवास की व्यवस्था कर प्रावधान के अनुरूप मुआवजा दिलाए.

यह है मामला: 14 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता 9 अगस्त 2019 दिन में मनसा पूजा में गए थे. नाबालिग लकड़ी लेने जंगल चली गई, जहां मधुसूदन बेहरा शराब पी रहा था. उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और जमशेदपुर लेकर आ गया. नाबालिग के पिता ने थाना में विवाह की नियत से अपहरण का केस दर्ज कराया था. छानबीन के दौरान पुलिस को पीड़िता सात महीने तक नहीं मिली, क्योंकि दोषी पीड़िता को घर में बंद रखता था. इधर, गर्भवती होने पर दोषी ने पीड़िता को घर से भगा दिया. वह किसी तरह परिजन तक पहुंची. इसके बाद अपहरण व दुष्कर्म का खुलासा हुआ.

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