राँची न्यूज़: देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की शुरू करने के लिए एयरपोर्ट के आसपास की ऊंची इमारतों को हटाने का आदेश नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने दिया है. डीजीसीए ने सभी मकान मालिकों को 15 दिनों में अपने निर्माण कार्य खुद हटाने को कहा है.
15 दिनों के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी डीजीसीए को रिपोर्ट देगी. यदि निर्माण कार्य नहीं हटाए जाने की स्थिति में डीजीसीए आगे कार्रवाई करेगा. यह जानकारी डीजीसीए की ओर से अदालत को दी गयी. इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने डीजीसीए को निर्माण हटाने की कार्रवाई जल्द पूरी करने का निर्देश देते हुए सुनवाई तीन मार्च को निर्धारित की.
बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दूबे की ओर से देवघर एयरपोर्ट के सुचारू संचालन और वहां नाइट लैंडिंग की सुविधा देने को लेकर अवमाननावाद याचिका दाखिल की गई है.
जिन सात मकानों को तोड़ा जाना है, उनकी एनओसी मिल चुकी है सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग देते हुए बताया गया कि सात मकान मालिक जिनका मकान तोड़ा जाना है, उनको पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस वापस लिया जा रहा है.
केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिन सात मकानों को तोड़ा जाना है, उनकी ओर से देवघर एयरपोर्ट अथॉरिटी को एनओसी मिल चुकी है. देवघर एयरपोर्ट के निदेशक ने डीजीसीए को रिपोर्ट दे दी है.