स्कूलों की मान्यता के लिए अब लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन

Update: 2023-02-22 07:42 GMT

राँची न्यूज़: झारखंड में स्कूलों को मान्यता देने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी नियमावली के तहत पहले संस्थानों को ऑफलाइन आवेदन देना होता था. इसके बाद इसमें जिला स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक कार्रवाई होती थी. इसमें समय भी ज्यादा लगता था.

अब स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसमें और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्णय लिया है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के. रवि कुमार ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया है.

जिला शिक्षा पदाधकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिये गए निर्देश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली के तहत मान्यता के लिए संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन लिये जाएं. जो संस्थान आवेदन कर चुके हैं और उनका मान्यता संबंधि प्रस्ताव लंबित है, तो उनके आवेदनों को आईटीई पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाए. इसके लिए जिलों को बदला हुआ पासवर्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा.

शिक्षक की बर्खास्तगी का निर्देश शिक्षा सचिव के. रवि कुमार ने गढ़वा समेत अन्य जिला जहां किसी शिक्षक के द्वारा एक से अधिक शादी किया गया है और एक से अधिक पत्नी जीवित हो तो ऐसे मामलों में निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए उस शिक्षक की बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए. ताजा मामला गढ़वा जिले के एक शिक्षक का आया है.

ससमय स्कूल की मान्यता संबंधी कार्रवाई पूरी होगी

ऑनलाइन आवेदन होने से अब एक तय समय सीमा के अंदर स्कूल की मान्यता संबंधी कार्रवाई पूरी होगी. ऑनलाइन आवेदन देने के बाद निश्चित समय में डीईओ-डीएसई संबंधी स्कूल का निरीक्षण करेंगे. वे देखेंगे कि निर्धारित मानकों में वह स्कूल खरा उतर रहा है या नहीं. इसी अनुसार जिला स्तर पर ऑनलाइन ही अपना मंतव्य देंगे और रिपोर्ट भी सब्मिट करेंगे. इसके बाद संबंधित प्राथमिक शिक्षा निदेशालय या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता संबंधित अंतिम मुहर लगाई जाएगी.

आपराधिक मामलों पर ही निलंबित होंगे शिक्षक

शिक्षा सचिव ने सभी जिलों को आपराधिक मामलों पर ही सहायक शिक्षकों को निलंबित करने का निर्देश दिया है. अन्य मामलों पर शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा है. शिक्षा सचिव ने हजारीबाग के डीएसई समेत अन्य अधिकारियों को कहा है कि अनुशासनहीनता व विभागीय कार्यवाही में लापरवाही बरतने पर सहायक शिक्षकों को निमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाए, न कि उन्हें निलंबित किया जाए.

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