झारखंड पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा OBC आरक्षण

Update: 2022-05-04 12:07 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : झारखंड पंचायत चुनाव में OBC को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में आज, बुधवार 4 मई को सुप्रीम कोर्ट में विस्‍तृत सुनवाई हुई है। यह मामला सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से उच्‍चतम न्‍यायालय में दायर किया गया था। झारखंड में चार चरणों में हो रहा त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव अब नहीं टलेगा। इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं नहीं मिलेगा। उच्‍चतम न्‍यायालय ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि राज्‍य सरकार जल्‍द से जल्‍द चुनाव कराए। ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के नाम पर पंचायती राज के पद खाली नहीं रखे जा सकते।

अब स्‍पष्‍ट हो गया है कि झारखंड पंचायत चुनाव में इसी महीने वोट डाले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के क्रम में कहा कि झारखंड पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए बीच में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि अगले पंचायत चुनाव के पहले तक ट्रिपल टेस्ट के जरिये हर हाल में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था कर ली जाए। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपनी याचिका में ट्रिपल टेस्ट के जरिये ओबीसी को आरक्षण देकर ही झारखंड पंचायत चुनाव कराने की मांग की थी।


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