राँची न्यूज़: झारखंड के 59 राजकीय-राजकीयकृत बालक-बालिका प्लस टू उच्च विद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति के लिए शिक्षकों को कार्यानुभव और अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा. यह अनापत्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी देंगे, तभी शिक्षक प्राचार्य के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के राजकीय-राजकीयकृत बालक व बालिका प्लस टू उच्च विद्यालयों में प्राचार्यों की सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है. इसके लिए संबंधित शिक्षकों को आवेदन करने के पूर्व अपने सभी प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अंक पत्र के साथ-साथ अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापन के लिए मूल रूप से पेश करना अनिवार्य होगा. इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबंधित जिलों में अनुभव व अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. शिक्षा विभाग ने अनुभव सह अनापत्ति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी जारी किया है. इसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की सभी जानकारी के आधार पर प्राचार्यों की सीधी नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिलेगी.