प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में विधायक सरयू राय की मुश्किल बढ़ने वाली है. कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के कारण कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है, जिससे उनके गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ गई है. बता दें कि कोरोना प्रोत्साहन राशि के दौरान सरयू राय ने प्रदेश के मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर गलत तरीके से प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उसी को लेकर जज ऋषि कुमार के MP MLA स्पेशल कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. जिसके बाद सरयू राय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनको अभी तक नोटिस नहीं मिला है. नोटिस मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर लगाए थे गंभीर आरोप
आपको बता दें कि त्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा के एमपी-एमएलए न्यायालय में अपने वकील के द्वारा सरयू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि विधायक सरयू राय द्वारा उनके खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र के तहत सोशल मीडिया और विभिन्न अखबारों के जरिए गलत जानकारी और झूठे तथ्य प्रसारित किये गये थे. जिसमें बताया गया कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं और अपने लोगों को गलत तरिके से कोरोना प्रोत्साहन राशि दिलाई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने भी स्पष्ट किया था कि स्वास्थ्य सचिव समेत सभी लोगों को नियम के अनुसार ही प्रोत्साहन राशि वितरित करने की अनुशंसा की थी. जिसमें बाद में मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं पहल करते हुए प्रोत्साहन राशि के निर्णय को अस्वीकार करते हुए वापस करने का निर्देश विभाग को दिया था.
मानहानि मामले में कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सरयू राय को कानूनी नोटिस भी संप्रेषित किया था. इसका सरयू राय ने कोई जवाब देना भी उचित नहीं समझा था. इसी क्रम में कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण इसमें गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, जिसके बाद सरयू राय की मुश्किल बढ़ गई हैं.