धनबाद न्यूज़: षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से हमला करवाने के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो को राहत नहीं मिली. एमपी-एमएलए के केस की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
प्राथमिकी में राम अवतार कंपनी के मालिक अमृत सिंह और विधायक ढुलू महतो के इशारे पर षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से गोली-बम से हमला कराने का आरोप लगाया गया था. कनकनी चार नंबर के ग्रामीणों की ओर से कहा गया था कि राम अवतार कंपनी के साइट इंचार्ज सूरज कुमार सिंह ने लगभग 300 ग्रामीण मजदूरों को नियोजन देने का आश्वासन देकर मजदूरों के बायोडाटा पर हस्ताक्षर कराया था और वादा किया था कि सभी ग्रामीणों को नियोजन मिलेगा, तभी कंपनी का काम चालू होगा. 24 सितंबर 2021 को सभी ग्रामीणों को पता चला कि कंपनी चालू होने वाली है, इसीलिए वे लोग दोपहर एक बजे लोयाबाद कंकण कांटाघर के पास रामअवतार कंपनी से नियोजन की मांग करने गए थे.