राँची न्यूज़: रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हजारीबाग कोर्ट से मिले सजा के खिलाफ अपील याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अपील के साथ ममता देवी ने जमानत देने का भी आग्रह किया है. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवनीत कुमार ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी.
मामला गोला गोली कांड 2016 का है. नागरिक चेतना मंच के बैनर तले मांगों को लेकर आईपीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन हुआ था. पूर्व विधायक और तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ममता देवी और राजीव जायसवाल ने इसका नेतृत्व किया था. विस्थापितों, ग्रामीणों व प्रबंधन के बीच वार्ता विफल होने के बाद विवाद बढ़ने से ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प और पथराव हुआ था. इस दौरान फायरिंग में दशरथ नायक और रामलखन महतो उर्फ फुतू महतो की मौत हो गयी थी, जबकि दोनों ओर से लगभग 43 लोग घायल हुए थे. इसके बाद आक्रोशित लोगों ने गोला के तत्कालीन सीओ के वाहन को जला दिया था. इस मामले में पुलिस ने ममता देवी समेत कई अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था.
पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए हजारीबाग कोर्ट ने 12 दिसंबर 2022 को तत्कालीन विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा सुनायी. सजा के बाद ममता देवी की विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो चुकी है.