पेंशन पर बड़ी राहत, 3 दिन में भुगतान के निर्देश

Update: 2022-06-15 09:18 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने पेंशन पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य के जल सिचाई विभाग को सेवानिवृत्ति कर्मचारी को 72 घंटे में भुगतान करने का आदेश दिया है।वही मुख्य अभियंता को 3 दिन बाद 16 जून शुक्रवार को प्रार्थी के बकाया राशि का चेक लेकर कोर्ट में पेश होने और राज्य के मुख्य सचिव इस मामले में देरी के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

6 साल तक पेंशन का भुगतान ना होने पर जल सिचाई विभाग के उमेश प्रसाद सिन्हा ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि प्रार्थी वर्ष 2016 में कनीय अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, बावजूद इसके अबतक उनकी पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में उन्होंने विभाग में आवेदन दिया था, लेकिन LPC (अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र) नहीं मिलने के कारण पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा हैअधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को आगे बताया कि पूर्व में अदालत ने इस मामले में विभाग पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था, बावजूद इसके अबतक प्रार्थी के बकाया का भुगतान नहीं किया गया। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई और जल सिचाई विभाग के मुख्य अभियंता को तत्काल कोर्ट में तलब किया और फिर मामले की दोबारा सुनवाई की।
हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए आदेश दिया कि 72 घंटे के अंदर कर्मचारी के पेंशन का भुगतान किया जाएगा। वही मुख्य अभियंता को 3 दिन बाद 16 जून शुक्रवार को प्रार्थी के बकाया राशि का चेक लेकर कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए है।वही हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में देरी के लिए दोषी अधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करें।


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