Madhubani: ईआरओ-एईआरओ के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ

घर-घर जाकर बीएलओ के माध्यम से होगा सत्यापन

Update: 2024-09-07 08:16 GMT

मधुबनी: राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन कार्यालय के तत्वावधान में अर्हता तिथि एक जनवरी 25 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-25 एवं मतदान केंद्रों का युक्तिकरण के संबंध में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक-सह-प्रशिक्षण आयोजित की गई. बैठक में पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां के अंतर्गत सभी संबंधित ईआरओ-एईआरओ के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया.

जिसमें निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के साथ ही नामावली पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होता है. इसलिये विभिन्न पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों को निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पहले पूर्ण किया जाना, प्रारूप प्रकाशन से पूर्व सभी लॉजिकल एरर, दोहरी प्रविष्ट वाले मतदाता एवं मतदाता के पते को सही करना तथा धुंधले एवं खराब फोटोग्राफ को प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई पूर्ण करना, गृह सत्यापन के संबंध में पुनरीक्षण पूर्व गतिविधयों को अंतर्गत बीएलओ के माध्यम से गृह सत्यापन का कार्य किया जाना, गृह सत्यापन के क्रम में बीएलओ निर्वाचक सूची के प्रविष्टियों की जांच कर इसकी शुद्धता सुनिश्चित करना शामिल है.

भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान केंदों के युक्तिकरण-संशोधन, जो .08.24 से 18.10.24 की अवधि निर्धारित की गयी है. -29 24 तक स-प्रतिशत सभी मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण,1400 से अधिक निर्वाचकों की अधिकतम संख्या के आधार पर मतदान केन्द्रों का निर्माण, मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची का प्रकाशन, दावा एवं आपत्ति प्राप्त करना, दावा एवं आपत्ति का निस्तार, अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचन सूची में पाई गई विसंगतियों की पहचान एवं इसके निराकरण हेतु समय सीमा के साथ कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वन के संबंध में, नाम विलोपन की प्रक्रिया एवं अन्य निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण को विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए प्रशिक्षित किया गया.

साथ ही प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा सभी ईआरओ-एईआरओ को निर्देशित किया गया कि कटिहार जिला में घर-घर जाकर विभिन्न वर्गों के मृत व्यक्तियों का बीएलओ के माध्यम से सत्यापित कराना, महिलाओं एवं पुरुषों के नाम प्रविष्टि में लिंगानुपात का विशेष ध्यान रखने का निर्देश को दिया गया.

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