बड़े भवनों की सूची 10 दिनों के बाद भी नहीं हो पाई तैयार

Update: 2023-02-17 12:16 GMT

राँची न्यूज़: राजधानी के सभी बड़े भवनों में अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी झारखंड हाईकोर्ट को जिला प्रशासन की ओर से दी जानी है. धनबाद के आशीर्वाद टावर अग्निकांड के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने राज्यभर की ऊंची इमारतों मंज फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है. इसे अनिवार्य रूप से कड़ाई के साथ पालन कराया जाना है.

हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची डीसी ने अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन कराने के लिए टास्क फोर्स तैयार करने का निर्देश दिया. जिसमें फायर ब्रिगेड, नगर निगम, मजिस्ट्रेट और फोर्स की टीम शामिल रहेगी. लेकिन निर्देश के 10 दिनों बाद भी नगर निगम की ओर से ऊंची इमारतों की सूची अब तक जिला प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराई गई है. सूची उपलब्ध होने के बाद ही अलग-अलग टीम इस पर काम करेगी.

बता दें कि धनबाद के आशीर्वाद टावर अग्निकांड के बाद हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करते हुए फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई है.

इन भवनों का एनओसी लेना अनिवार्य बड़े भवनों में अपार्टमेंट, व्यावसायिक भवन, मैरेज हॉल, अस्पताल, होटल, सिनेमाघरों, बैंक्वेट हॉल और 15 मीटर से ऊंची इमारतों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी) लेना अनिवार्य है.

नगर निगम एवं आरआरडीए तय करेगा कैटेगरी भवनों की कैटगरी नगर निगम एवं आरआरडीए द्वारा तय किया जाना है, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार फायर सेफ्टी के इंतजाम को ठीक किया जा सके. इसके लिए एक माइक्रो प्लान बनाया जाना है. साथ ही नक्शा के अनुसार फायर सेफ्टी किया जा सके. अगर नक्शा के अनुसार फायर सेफ्टी नहीं किया गया तो बिल्डरों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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