रांची : आपसी विवाद में युवक का अपहरण कर हत्या करने मामले में बबलू उरांव और खदी उरांव को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों को अपर न्याययुक्त एमसी झा की कोर्ट ने सजा सुनाई. आजीवन कारावास की सजा के साथ कोर्ट ने दोनों पर 45-45 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
दरअसल यह मामला साल 2018 के 24 जनवरी का है. इस दिन गोवर्धन गोप नाम का युवक सरस्वती पूजा का मूर्ति विसर्जन कि लिए गया था. लेकिन उसके बाद वह अपने घर वापस लौट कर नहीं आया. बेटे गोवर्धन गोप के घर नहीं लौटने पर पिता सोहर गोप ने लापुंग थाना में कांड संख्या 5/2018 के तहत उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया. वहीं मामला दर्ज कराने के बाद 30 जनवरी 2018 को गोवर्धन गोप का शव डूमर झरिया तिलैया जंगल में पाया था. गोवर्धन गोप की हत्या लाठी डंडा और पत्थर से मारकर की गई थी.
वहीं शव मिलने के बाद अनुसंधानकर्ता ने अदालत में आईपीसी की धारा 364,120b 201 और 302 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मीनाक्षी कांडुलना ने 7 चार्जशीटेट गवाह पेश किया. जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.