Latehar: होल्डिंग और वाटर टैक्स के बकायेदारों को नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी

Update: 2024-12-25 09:46 GMT
Latehar लातेहार : नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स वसूली को लेकर बकायदारों को नोटिस भेजा गया है. वहीं टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स की वसूली को लेकर 100 बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजे गये हैं. जबकि 16 जल उपभोक्ताओं को दूसरी बार बकाया टैक्स जमा करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है.
बकाया नहीं देने पर होगी कड़ी कार्रवाई
बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर नगर परिषद झारखंड नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी. इसमें अकाउंट फ्रीज, वॉटर कनेक्शन काटने और अन्य नगर सेवाओं से वंचित करना शामिल है. वहीं वाटर टैक्स को लेकर जिन बकायदारों को दूसरी बार नोटिस भेजा गया है, उन्हें सात दिनों के भीतर पैसे जमा करने का निर्देश दिया गया है. अन्यथा उनकी राशि वसूलने के लिए सर्टिफिकेट केस किया जायेगा.
व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जल्द ट्रेड लाइसेंस लेने की चेतावनी
राजकुमार वर्मा ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है. कहा है कि जिन्होंने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, वे जल्द से जल्द लाइसेंस प्राप्त कर लें, क्योंकि जांच के दौरान बिना लाइसेंस पाये जाने पर प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जायेगा. उन्होंने सभी से अपील की है कि वे होल्डिंग टैक्स, वॉटर टैक्स और ट्रेड लाइसेंस समय पर जमा करें ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.
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