जज उत्तम आनंद केस: सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, हुआ ये खुलासा

Update: 2021-10-26 04:40 GMT

ADJ Uttam Anand Death Case: धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने 20 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर दी थी. इस चार्जशीट में कई अहम बातें सामने आई हैं. अभी तक कहा जा रहा था कि आरोपियों ने नशे में जज को टक्कर मारी थी, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि वारदात के वक्त दोनों आरोपी होश में थे और उन्होंने होश-ओ-हवास में ही जज को टक्कर मारी थी.

इस मामले में सीबीआई ने 20 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. जज की मौत के मामले में ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि वारदात के वक्त दोनों आरोपी नशे में नहीं थे और उन्होंने पूरे होश में जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी. सीबीआई ने इसे 'सोची समझी साजिश' बताया है.
सीबीआई ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), धारा 201 (झूठी जानकारी) और 34 (कॉमन इंटेशन) का मामला दर्ज किया है. शुरुआत में इस केस की जांच झारखंड सरकार की ओर से गठित एसआईटी कर रही थी, लेकिन अगस्त में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया. फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.
बीती 28 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे धनबाद में सुबह की सैर पर निकले एडीजे उत्तम आनंद को एक ऑटो ने पीछे से आकर जोरदार टक्कर मारी थी. इस घटना में जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी. ये पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी. जिसकी फुटेज किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थी. सीबीआई ने हाईकोर्ट में भी बताया है कि जज को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी.Live TV
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