जज उत्तम आनंद केस, ऑटो चालक और साथी के खिलाफ हत्या की धारा में चलेगा मुकदमा

कोर्ट ने लिया संज्ञान

Update: 2021-11-17 05:56 GMT

धनबाद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की मौत मामले में मंगलवार को एसडीजेएम अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ हत्या करने एवं साक्ष्य छुपाने का आरोप प्रथमदृष्टया सत्य मानते हुए संज्ञान लिया। दोनों आरोपी घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। सीबीआई दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 20 अक्तूबर को आरोपियों के खिलाफ हत्या करने एवं साक्ष्य छुपाने का आरोप लगा अदालत के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल किया था। बाद में अदालत ने सीबीआई को मामले की संपूर्ण केस डायरी न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की टीम ने एक बड़े बैग में केस डायरी तथा तमाम साक्ष्य को भरकर अदालत के समक्ष पेश किया था। साक्ष्यों एवं केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है। दोनों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने की धारा में मुकदमा चलेगा।

कोर्ट ने लिया संज्ञान
● एसडीजेएम अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में लिया गया संज्ञान
● सीबीआई ने 20 अक्तूबर को दाखिल किया था आरोप पत्र
जल्द ही केस का ब्योरा सुपुर्द कर ट्रायल शुरू किया जाएगा। इस मामले में सीबीआई का अनुसंधान जारी है। सीबीआई ने पूरक चार्जशीट सौंपने का संकेत भी दिया है।
इसी साल 28 जुलाई की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद को ऑटो ने ठोकर मार दिया था। इस घटना में उनकी मौत हो गयी थी। घटना को अंजाम देकर ऑटो ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया था। लेकिन दुर्घटना का सीसीटीवी फूटेज सामने आने पर उसकी पहचान हो गयी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

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