झारखंड: विशेष पीएमएलए अदालत ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए
रांची (एएनआई): झारखंड के रांची में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। विशेष पीएलएमए कोर्ट ने पहले सिंघल की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था और बुधवार (5 अप्रैल) को मामले में आरोप तय करने का फैसला किया था।
बुधवार को बचाव पक्ष ने समय मांगा क्योंकि उनका मामला 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध था।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप तय करने की अगली तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की है.
मई में, प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
वह इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी थी क्योंकि ईडी ने पहले ही 7 मई को चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने कुमार के परिसर से 17.51 करोड़ रुपये और पल्स अस्पताल से 1.8 करोड़ रुपये बरामद किए थे।
सिंघल को आरोप तय करने के लिए सीए सुमन कुमार के साथ उनके संबंध के विश्वसनीय सबूत मिलने के बाद ईडी को गिरफ्तार किया गया था।
पूजा सिंघल खान और भूविज्ञान विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) की प्रबंध निदेशक थीं। (एएनआई)