झारखंड : अव्यवहृत व्यावसायिक वाहनों और स्कूल बसों को रोड टैक्स में राहत
परिवहन मंत्री चंपई सोरेन
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : रांची। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना-काल में हमारी सरकार ने सभी अव्यवहृत व्यावसायिक वाहनों और स्कूल बसों को रोड टैक्स में राहत दी थी। अब, राज्य में निबंधित अपरिचालित वाहनों के मार्ग कर (रोड टैक्स) पर लगे दंड शुल्क (पैनल्टी) को माफ किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए उन्होंने विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना को अपलोड किया है।
सूचना के मुताबिक परिवहन विभाग ने कोरोना महामारी के प्रथम और दूसरे चरण के दौरान सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन व स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण जिन मंजिली बसों, स्कूल बसों का संचालन नहीं हो सका, उसमें कर से छूट दी है। वहीं झारखंड बनने के बाद राज्य में निबंधित व्यावसायिक वाहनों और 17 अक्तूबर के बाद झारखंड में निबंधित बसों जिसका परमिट निर्गत नहीं हो सका है उनके बकाया रोड टैक्स के कारण लगाए गये दंड शुल्क माफ किया है।
source-hindustan