जनता से रिश्ता वेबडेस्क : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अपनी बात रांची के सिविल कोर्ट में कहने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि वह जिन बिंदुओं को हाईकोर्ट में उठा रहे हैं उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायतवाद दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वह सभी चोर हैं। इससे मोदी समाज आहत हुआ है और उनके सम्मान को ठेस लगा है। राहुल गांधी के खिलाफ अदालत से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था।