झारखंड : राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका

Update: 2022-07-05 11:19 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अपनी बात रांची के सिविल कोर्ट में कहने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि वह जिन बिंदुओं को हाईकोर्ट में उठा रहे हैं उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायतवाद दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वह सभी चोर हैं। इससे मोदी समाज आहत हुआ है और उनके सम्मान को ठेस लगा है। राहुल गांधी के खिलाफ अदालत से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था।

इस शिकायतवाद पर संज्ञान लेते हुए सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को 22 फरवरी 2019 को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। इस समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
मंगलवार को सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ओर से कहा गया कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था। उनके बयान को तोड़- मरोड़ कर पेश किया गया और उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से इस तरह का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी और सिविल कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
source-hindustan


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