झारखंड: ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए बीमा कवर

अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य श्रेणियों से आने वाले हितग्राहियों को दी जाने वाली सब्सिडी को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है.

Update: 2023-04-02 10:13 GMT
झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन विकास योजना के तहत दिए गए सभी पशुओं का बीमा किया जाए ताकि वायरल के प्रकोप की स्थिति में वित्तीय संकट को रोका जा सके।
“हमने देखा है कि बर्ड फ्लू जैसे वायरल के प्रकोप के कारण अपने घरेलू पशुओं की मौत के बाद ग्रामीणों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से, पशुधन विकास योजना के अधिकांश लाभार्थियों को यह भी पता नहीं है कि उनके पशुओं का बीमा किया गया है और मृत्यु के मामले में उन्हें नुकसान नहीं होगा। हम पशुपालकों और किसानों को सरकार की बीमा योजनाओं से अवगत कराने पर जोर देंगे और सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले प्रत्येक पशु का बीमा किया जाएगा। योजनाएं कागजों में हैं, लेकिन लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी के कारण उनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं किया गया है, ”झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में पशुधन आपूर्तिकर्ताओं और कृषक पाठशालाओं के कामकाज के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक समारोह के दौरान कहा।
सोरेन ने यह भी कहा कि पशुधन योजनाओं के तहत दिये जाने वाले पशुओं का बीमा शुरू से ही सुनिश्चित करने के लिये जल्द ही बैंक अधिकारियों और बीमा कंपनियों के साथ बैठक की जायेगी.
झारखंड कृषि, पशुपालन और सहकारी समितियों के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास मिशन के तहत वितरित पशुओं का बीमा किया जाना चाहिए, लेकिन बीमा एजेंसियों की कमी के कारण पशुओं के बीमा में देरी हो रही है.
“बीमा कंपनियां दूरस्थ ब्लॉकों के ग्रामीण क्षेत्रों में दावों के सत्यापन के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नहीं करती हैं और इससे पशुओं का बीमा नहीं हो पाता है। अशिक्षित ग्रामीणों में बीमा के बारे में जागरूकता की कमी है और जानवरों में वायरल फैलने की स्थिति में वे वित्तीय संकट में पड़ जाते हैं।
संचालक पशुपालन चंद्रन कुमार ने बताया कि बुधवार को 28 बीमा एजेंसियों को पैनलबद्ध किया गया है.
“मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हम मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत दिए गए प्रत्येक जानवर के बीमा पर अतिरिक्त जोर दे रहे हैं। हमने बुधवार को 28 बीमा एजेंसियों को पहले ही सूचीबद्ध कर लिया है। हम विभाग के साथ और बीमा एजेंसियों को सूचीबद्ध करेंगे। सूची में शामिल होने के बाद वे पशु वितरण की बीमा औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दूर-दराज के ब्लॉकों में भी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने के लिए बाध्य होंगे, ”चंदन कुमार ने कहा।
गौरतलब है कि झारखंड पशुधन विकास योजना के तहत पशुओं की खरीद में 79 प्रतिशत अनुदान देता है जिसमें पशुओं के लिए बीमा राशि का प्रतिशत भी शामिल है। जबकि विधवाओं, निसंतान दंपतियों और विकलांग महिलाओं को पशुओं की खरीद पर 90 फीसदी अनुदान मिलता है।
जबकि कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना के तहत मिनी डेयरी योजना के तहत पांच दुधारू पशु गाय-भैंस और 10 दुधारू पशुओं की खरीद के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी को पहले के 33.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य श्रेणियों से आने वाले हितग्राहियों को दी जाने वाली सब्सिडी को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है.

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